सीधी। लोकसभा सीधी-11 से नामांकन पत्र भरने के दौरान धोखाधड़ी के मामले में दोषी अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा आज न्यायालय में पेश किया गया जहां अभ्यर्थी की जमानत खारिज कर न्यायाधीश के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। ज्ञात हो कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सीधी से समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव श्रवण कुमार पिता धुरंधर प्रसाद निवासी ग्राम पोस्ट लौआ, थाना तहसील बहरी द्वारा जो नामांकन पत्र दाखिल किया गया था उसमें अखिल भारतीय अपना दल की ओर से जारी किया हुआ फार्म-ए एवं बी प्रस्तुत किया गया। फार्म-बी में सफेदा लगाकर आरोपी अभ्यर्थी अपना नाम दर्ज कर दिया था। बाद में रिटर्निंग आफीसर द्वारा नाम निर्देशन पत्र के समीक्षा के दौरान पाया गया कि फार्म-बी पर पूर्व से की गई प्रविष्टि में सफेदा लगाकर श्रवण कुमार का नाम अंकित किया गया है। संदिग्ध होने पर जब फार्म-बी को बारीकी से देखा गया तो स्पष्ट हुआ कि यह फार्म बृजेन्द्र पटेल के नाम है। जिस पर रिटर्निंग आफीसर द्वारा अपना दल के प्रधान महासचिव से जानकारी ली गई। जिस पर बताया गया कि सीधी संसदीय क्षेत्र से बृजेन्द्र पटेल के नाम फार्म-बी जारी किया गया है। इस स्थिति में पाया गया कि श्रवण कुमार द्वारा कूटरचना किया जाकर अखिल भारतीय अपना दल द्वारा बृजेन्द्र पटेल के पक्ष में जारी किए गए फार्म-बी में सफेदा लगाया जाकर उसके ऊपर अपने नाम एवं पते का उल्लेख किया जाकर दल के रूप में अभ्यर्थिता दर्शित करते हुए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया है। जिस पर उसके विरूद्ध धारा 420, 468, 471 आईपीसी के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस द्वारा गुरूवार की देर शाम अभ्यार्थी को गिरफ्तार कर आज शुक्रवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया जहां जमानत के लिये आवेदन लगाया गया लेकिन न्यायाधीश द्वारा आवेदन को खारिज कर अभ्यर्थी को जेल भेज दिया गया है।
Home
/
सीधी
/
Election 2019
/
lok sabha 2019
/
sidhi
/
नामांकन पत्र में धोखाधड़ी का आरोपी पहुंचा जेल । न्यायालय ने जमानत खारिज कर जेल भेजने का दिया आदेश ।
नामांकन पत्र में धोखाधड़ी का आरोपी पहुंचा जेल । न्यायालय ने जमानत खारिज कर जेल भेजने का दिया आदेश ।
Tags
# सीधी
# Election 2019
sidhi
Labels:
सीधी,
Election 2019,
lok sabha 2019,
sidhi
