नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए धारा 144 अंतर्गत निषेधात्मक आदेश जारी - सीधी

🔥🔥 नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए धारा 144 अंतर्गत निषेधात्मक आदेश जारी 🔥🔥
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नोवल कोरोना आयरस की रोकथाम तथा उसके संक्रमण को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानान्तर्गत प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये निषेधात्मक आदेश प्रसारित किए हैं। उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण विश्व में नोवल कोरोना (COVID-19) वायरस के तीव्र प्रसार को देखते हुये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवल कोरोना ( COVID-19) को महामारी घोषित किया गया है। भारत में भी उक्त वायरस से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या मे हो रही वृद्धि को देखते हुये भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा नोवल कोरोना ( COVID -19) वायरस से बचाव हेतु निर्देश जारी किये गये है। मध्यप्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में नोवल कोरोना ( COVID -19) वायरस का संक्रमण पिछले कुछ दिनों में काफी बढ़ गया है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में वायरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।
जिला मजिस्ट्रेट श्री चौधरी ने जिला सीधी की समस्त राजस्व सीमाओं को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है तथा यह निषेधाज्ञा प्रसारित की है कि सीधी जिले में प्रवेश करने वाले सभी मुख्य मार्गो पर चेकपोस्ट स्थापित किया जाकर पुलिस विभाग के सुरक्षाकर्मियों के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात की जावे। स्थापित चेकपोस्ट पर प्रतिदिन (24ग7) जिले के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों स्वास्थ्य की जांच की जावे एवं उनके विशिष्ट प्रारूप में जानकारी नाम, पता, मोबाइल नंबर, कहा से आ रहे हैं तथा जिले में किसके यहां एवं क्यों जा रहे हैं सहित सम्पूर्ण विवरण अंकित किया जावे। उपरोक्त जांच के दौरान संदिग्ध पाये जाने वाले व्यक्तियों विशेष रूप से प्रभावी क्षेत्रों से आने वाले एवं विदेश यात्रा कर वापस आ रहे व्यक्तियों को सीधे जिला चिकित्यालय में ले जाया जाकर गहन जांच की जावे एवं संक्रमण मुक्त होने की पुष्टि होने पर ही उन्हे जाने की अनुमति प्रदान की जावे।
जिले में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजना अल्टाटेक सीमेंट लिमि इकाई सीधी के परियोजना प्रमुख को निर्देशित किया जाता है कि परियोजना में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के जो विगत कुछ दिनों में म.प्र. के बाहर से प्रभावी क्षेत्रों से अथवा विदेश यात्राओं से वापस आये है उनकी सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनकी परियोजना में स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रदान करेंगे। परियोजना स्तर पर एक जिम्मेदार अधिकारी को दायित्व प्रदान कर निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करावें तथा संदिग्ध व्यक्तियों को चिकित्सक के परामर्श अनुसार चिकित्सक की निगरानी में चिकित्सालय अथवा उनके घर में समाज से पृथक रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई भी संदिग्ध अथवा बाहर से आया हुआ व्यक्ति सार्वजनिक रूप से घूमता हुआ पाया जाता है तो वह व्यक्ति एवं परियोजना के जिम्मेदार अधिकारी नियमानुसार दण्ड के भागी होंगे। समस्त विभाग प्रमुख कार्यालयों में नोवल कोरोन ( COVID -19) वायरस से बचाव हेतु समस्त शासकीय कार्यालयों में सम्पर्क एवं जमाव को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करें तथा कार्यालय के प्रवेश द्वारा पर हैण्ड सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करें।


🔥 आमसभा, रैली, प्रदर्शन, जुलूस, धरना प्रतिबंधित 🔥
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सम्पूर्ण जिले में आमसभा, रैली, प्रदर्शन, जुलूस, धरना आदि का आयोजन प्रतिबंधित किया गया है। सम्पूर्ण जिले में किसी भी स्थल पर 10 से अधिक लोगों का एकत्रित होना अथवा किसी कार्यक्रम में भाग लेना प्रतिबंधित किया जाता है। जिले में संचालित होटल, लॉज, धर्मशाला, रिसोर्ट संचालकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे जिले से बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रदान करे। बाजारों में होने वाली भीड़ में संक्रमण की आशंका को देखते हुये जिले में स्थापित सभी प्रतिष्ठानों में क्रेता विक्रेता के मध्य न्यूनतम 01 मीटर की दूरी बनाये रखे। जिले में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दूकानों, उपार्जन केन्द्रों, बड़ी दुकानों, पेट्रोल पम्पों मैस एजेंसियों आदि पर संक्रमण से बचाव हेतु पर्याप्त हैण्ड सेनेटाइजर एवं बचाव के अन्य संशाधन रखा जाना एवं उनके उपयोग हेतु लोगो को प्रेरित करना अनिवार्य होगा तथा व्यवसायिक गतिविधियों के दौरान व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 01 मीटर की दूरी रखी जावे।


🔥 सोशल मीडिया पर अपुष्ट खबरों के प्रसारित करने पर होगी कार्यवाही 🔥
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सोशल मीडिया फेसबुक, वाटसएप, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम आदि के माध्यम से नोवल कोरोना (COVID-19) वायरस के संबंध में अपुष्ट एवं भ्रामक जानकारी प्रसारित किया जाना प्रतिबंधित किया गया है यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जावे तो उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र राज्यों की सीमा से सीधी जिले में आने वाली सभी निजी एवं राज्य परिहवन की बसों का जिले में प्रवेश आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया गया है। व्यक्तियों के मध्य सोशल डिस्टेंस बनाये रखने के दृष्टिकोण से सभी धार्मिक संस्थानों एवं पार्कों में 10 से अधिक व्यक्तियों का एक साथ प्रवेश आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी माध्यम से जिले में संदिग्ध/संक्रमित मरीज की जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी के कार्यालय में स्थित कन्ट्रोल रूम फोन नंबर 07822-297521 एवं मोबाईल नंबर 9893827424 पर प्रदान करें। उक्त आदेश अंत्येष्टि आदि के अपरिहार्य कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए पाये जाने पर धारा 188 भारतीय दण्ड विधान के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह निषेधाज्ञा दिनांक 21.03.2020 से दिनांक 15.04.2020 तक प्रभावशील रहेगी।


🔥 जनता कर्फ्यू के अनुपालन की कलेक्टर ने की अपील 🔥
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रविवार 22 मार्च को घर पर रहने का किया आह्वान
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कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने सीधी जिले के समस्त नागरिकों से अपील है कि कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए 22 मार्च को ‘‘जनता कर्फ्यू’’ का अनुपालन करते हुए, रविवार को बाजार बंद रखें एवं सभी नागरिक अपने घरों में ही रहें। 22 मार्च के जनता कर्फ्यू के लिए सभी नगरपालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों को कलेक्टर द्वारा लोगों को जागरुक करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने कहा है कि सीधी जिले के समस्त नागरिकों का इस लड़ाई में सहयोग अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस से लड़ाई के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने हेतु समस्त देशवासियों से रविवार 22 मार्च को, सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का अनुपालन करने का आह्वान किया गया है। कलेक्टर श्री चौधरी ने समस्त निवासियों को सलाह देते हुए कहा है कि कोरोना वायरस से घबरायें नहीं, सावधानी बरतें एवं सुरक्षित रहें।


🔥 धारा 144 का अवहेलना करने के कारण डीजे जप्त 🔥
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जिले में आज लगी धारा 144 निषेधात्मक आदेश को नजर अंदाज करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कार्यवाही शुरू कर दी है,इसी तारतम्य में आज SDM गोपद बनास नीलाम्बर मिश्रा ने जिले के रमा बल्देव पैलेस में छापामार कार्यवाही करते हुए डीजे जप्त किया है। बतादे कि पूरे विश्व में आतंक का पर्याय बन चुके नावेल कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु जिला कलेक्टर रवीन्द्र चौधरी ने जिले में निषेधाज्ञा धारा 144 लागू कि है, जिसके तहत जिले में ऐसे आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है जिसके कारण भीड़ भाड़ एकट्ठा हो साथ ही एक स्थान पर 10 लोगो से अधिक के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है लेकिन इन सब पर प्रतिबंधो के बावजूद जागरुकता के आभाव व निजी स्वार्थों के कारण लोग इन सब बातो को दर किनार कर सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज SDM नीलम्बर मिश्रा द्वारा जमोडी स्थित रमाबल्देव पैलेस में आयोजित हो रहे बरहौ संस्कार कार्यक्रम के दौरान छापामार कार्यवाही में डीजे वह अन्य उपकरण जप्त किए गए हैं व लोगों को एक साथ एकत्रित नही होने की सलाह दी गई है,साथ ही पैलेस संचालक के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।


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