चौकी निवास थाना सरई पुलिस ने हत्या के महिला आरोपी को किया गिरफ्तार

चौकी निवास थाना सरई पुलिस ने हत्या के महिला आरोपी को किया गिरफ्तार

अपराध क्रमांक, 944/2024, धारा 103 (1) बी.एन.एस., मर्ग क्रमांक 180/2024


सिंगरौली। मध्य प्रदेश में नए कानून होने के पश्चात पुलिस अपराध पर नियंत्रण के लिए निरंतर सख्त कार्यवाही कर रही है। पुलिस अधीक्षक, श्रीमती निवेदिता गुप्ता, जिला सिंगरौली के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री शिव कुमार वर्मा, जिला सिंगरौली, श्री राहुल कुमार सैयाम एस.डी.ओ.पी. देवसर के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी प्रियंका सिंह बघेल व पुलिस टीम ने अंधी हत्या का खुलाशा कर महिला आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

घटना का संक्षिप्त विवरण


दिनांक 22-09-24 को फरियादिया सुमित्रा साहू चौकी निवास आकर अपने पति की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या करने की सूचना दिये जाने पर मर्ग क्र. 180/24 धारा 194 बी.एन.एस.एस एवं अपराध क्रमांक 944/24 धारा 103(1) बी.एन.एस का कायम कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान घटनास्थल पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण, फोटोग्राफी, फिंगर प्रिंट व डाग स्काट ‌द्वारा सर्चिग कराई गई एवं शव का पी.एम कराया गया। डॉक्टर की पी. एम रिपोर्ट में हाई एंड ब्लण्ट ऑबजेक्ट से मृतक के सिर में वार करने से अत्यधिक रक्त निकलने से मृतक की मृत्यु होना लेख किया गया। घटना स्थल का निरीक्षण करते समय डॉग स्क्वाड के डॉग के शव के पास से मृतक के घर के अंदर चुल्हे एवं कुंए के पास जाने एवं आसपास पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने पर मृतक के द्वारा अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर प्रताड़ित करना बताये, हत्या में किसी घर के व्यक्ति के शामिल होने के संदेह तथा घटना की रात्रि में मृतक की पत्नी व नातिन का घटना स्थल के पास ही सोए होने के कारण मृतक की पत्नी सुमित्रा साहू पति स्व. रामप्रसाद साहू 45 वर्ष सा. पापल चौकी निवास थाना सरई जिला सिंगरौली से घटना के संबंध में पूछताछ की गई जो बताई कि उसका पति रामप्रसाद साहू बेटे कि मृत्यु के बाद से उसकी बहू को साथ लेकर पाहि वाले घर पर रहता था और बोलता था कि उसी के साथ शादी करना है। इस बात को मना करने पर उसका पति आये दिन उसके साथ मारपीट करता था। इसके साथ ही नातिन को स्कुल नहीं जाने देता था व गलत नियत रखता था व उसके साथ गलत संबंध बनाने को बोलता था। इन्ही सब बातो से परेशान होकर दिनांक 21-09-24 की रात जब उसका पति रामप्रसाद साहू गहरी नींद में सो गया तब करीबन 02 बजे रात उसने घर की टांगी उठाकर पति के गर्दन पर मारा जिससे उसका पति चारपाई से जर्मीन पर गिर गया तथा वहीं पास में पड़ा पत्थर उठाकर पति के सिर में 8-10 बार मारा व उसके बाद पास पड़ी लाठी से 5-6 बार मारा, जिससे उसका पति मर गया।

इस तरह गिरफ्त में आई आरोपीवा

घटना स्थल का निरीक्षण करते समय डॉग स्क्वाड के डॉग का शव के पास से मृतक के घर के अंदर चुल्हे एवं कुंए के पास बार-बार जाने के कारण, हत्या में किसी घर के व्यक्ति के शामिल होने के संदेह पर मृतक की पत्नि सुमित्रा साहू से विस्तृत पूछताछ करने पर पति द्वारा मारपीट व प्रताडित किये जाने के कारण हत्या करना स्वीकार की।

आरोपिया का नाम


नास आरोपिया सुमित्रा साहू पति स्व. रामप्रसाद साहू उम 45 वर्ष निवासी पापल चौकी निवास थाना सरई जिला सिंगरौली

उक्त कार्यवाही में महत्वपूर्ण योगदान


एस.डी.ओ.पी. देवसर श्री राहुल सैयाम, उप. निरी. प्रियंका सिंह बघेल, उप. निरी. मनोज सिंह, उप. निरी. विनय शुक्ला, उप. निरी. सुरज सिंह, सउनि. त्रिवेणी पाल, दीपनाराय, उपेन्द्र भदौरिया, प्र. आर. सचिन तिवारी, ज्ञानेन्द्र सिंह, आर. प्रभात दुबे, आर. रविराज सिंह, आर. प्रवीण पाण्डेय, मोहित सिंह, अमित सिंह, बिट्टू सिंह, म.आर. विमला सिंह, किरन मवासे, आर. अमरदीप सिंह, नीरज सिंह, बबलू यादव, आर. 162 सदन कुमार, ओम प्रकाश शर्मा की सराहनीय भूमिका रही।

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