सीधी। मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत सीधी जिले में पाई गई गंभीर अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। विभाग ने सीधी में पदस्थ कार्यपालन यंत्री (Executive Engineer) श्री त्रिलोक सिंह बरकड़े को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
यह निर्णय 22 अप्रैल 2025 को आयोजित जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया गया, जिसमें यह उजागर हुआ कि सीधी जिले की ग्राम पंचायतों में "हर घर जल" योजना का क्रियान्वयन केवल कागजों तक सीमित है। रिपोर्ट में स्थल निरीक्षण, अनुमोदन प्रक्रिया में भारी लापरवाही, अपारदर्शिता एवं प्रशासनिक उदासीनता सामने आई, जिससे योजनाओं की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि श्री बरकड़े की लापरवाही योजनाओं की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को प्रभावित कर रही थी, जिससे शासन की साख को ठेस पहुंची। इस आधार पर उन्हें सेवा नियमों के तहत तत्काल निलंबन का सामना करना पड़ा है।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अपर सचिव श्री अभिषेक सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निलंबन की अवधि में श्री बरकड़े को जल जीवन मिशन, जबलपुर परिक्षेत्र कार्यालय से संबद्ध किया गया है। इसके साथ ही उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे निलंबन अवधि में मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
शासन ने यह कार्रवाई यह स्पष्ट संकेत देने के लिए की है कि विकास योजनाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उत्तरदायित्व तय करते हुए सख्त कदम उठाए जाएंगे।